
डीडवाना-कुचामन जिले में आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार“ अभियान के तहत जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत के निर्देशानुसार जिले में अभियान के तहत 09 दिसंबर को लूणवा (नावां)में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जायेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेंद्र चौधरी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन/ लाइसेंस कैंप में जिले में लगातार जारी रहेंगे खाद्य कारोबार कर्ताओं को व्यापार करने के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता होती है अगर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास नहीं होता है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत धारा 31 में 25000 का जुर्माना बताया गया है, अतः सभी खाद्य कारोबारकर्ता कैंपों में भाग लेकर अपना रजिस्ट्रेशन बना ले।
खाद्यकारोबारकर्ता आधार कार्ड, पैनकार्ड, एक स्वयं की पासवर्ड फोटो और बिजली का बिल साथ लावे।














